क्या आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है! सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह फैसला टैक्सपेयर्स को राहत देने और फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लिया गया है।
ITR डेडलाइन एक्सटेंशन की घोषणा
27 मई 2025 को इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल (@IncomeTaxIndia) ने एक ट्वीट के जरिए इस डेडलाइन एक्सटेंशन की जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि CBDT ने AY 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय देना और फाइलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
Reasons for increasing the Dline
CBDT ने इस डेडलाइन को बढ़ाने के पीछे कई कारण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव: इस साल ITR फॉर्म्स में कई स्ट्रक्चरल और कंटेंट से जुड़े बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए, शेड्यूल-कैपिटल गेन सेक्शन को 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के आधार पर स्प्लिट किया गया है, जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2024 में संशोधन के तहत हुआ।
- सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरत: इन बदलावों को लागू करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में समय लग रहा है।
- TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी: TDS स्टेटमेंट्स, जो 31 मई 2025 तक फाइल किए जाने हैं, उनके क्रेडिट जून की शुरुआत में ही रिफ्लेक्ट होने की उम्मीद है। इससे फाइलिंग के लिए प्रभावी समय कम हो जाता है।
- टैक्सपेयर्स को राहत: इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए, CBDT ने टैक्सपेयर्स को एक स्मूथ और सटीक फाइलिंग अनुभव देने के लिए डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया।
ITR डेडलाइन एक्सटेंशन के फायदे
इस डेडलाइन एक्सटेंशन से टैक्सपेयर्स को कई तरह से फायदा होगा:
- अधिक समय: टैक्सपेयर्स को अब अपने रिटर्न फाइल करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे वे अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं।
- सटीक फाइलिंग: TDS क्रेडिट्स के सही रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा समय मिलने से फाइलिंग में गलतियों की संभावना कम होगी।
- सिस्टम की बेहतर तैयारी: सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नए ITR फॉर्म्स के लिए जरूरी यूटिलिटीज तैयार करने का समय मिलेगा, जिससे तकनीकी समस्याएं कम होंगी।
- सैलरीड इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स को राहत: सैलरीड इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स, जो अक्सर आखिरी समय में फाइलिंग की जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, उन्हें अब ज्यादा समय मिलेगा।
टैक्स ऑडिट डेडलाइन को लेकर सवाल
हालांकि इस एक्सटेंशन को लेकर टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। ट्विटर पर कई यूजर्स ने टैक्स ऑडिट की डेडलाइन को लेकर सवाल किया, जो अभी 30 सितंबर 2025 है। यूजर्स का कहना है कि ITR और टैक्स ऑडिट की डेडलाइन के बीच का अंतर अब कम हो गया है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को दिक्कत हो सकती है।
उदाहरण के लिए,
@atulmodani ने ट्वीट में कहा:
What about tax audit due date extension due date of which is 30th September? This extension of ITR will disturb all planning and execution. Clarify the same immediately.
CBDT ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
महत्वपूर्ण टिप्स टैक्सपेयर्स के लिए
इस डेडलाइन एक्सटेंशन का फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- डॉक्यूमेंट्स तैयार करें: अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, और AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) को समय रहते डाउनलोड कर लें।
- TDS क्रेडिट चेक करें: सुनिश्चित करें कि आपका TDS क्रेडिट सही तरीके से फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे ठीक करने के लिए समय रहते कदम उठाएं।
- नए टैक्स रिजीम का चयन: अगर आप नए टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो फॉर्म 10-IEA को डेडलाइन से पहले फाइल करना न भूलें।
- प्रोफेशनल की मदद लें: अगर आपको फाइलिंग में दिक्कत हो रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।
संलग्न डॉक्यूमेंट्स
CBDT ने इस डेडलाइन एक्सटेंशन की घोषणा के साथ एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसकी इमेज ट्वीट में शामिल है। आप इसे नीचे देख सकते हैं:
- प्रेस रिलीज इमेज: यहां देखें
इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बारे में और जानकारी उपलब्ध हो सकती है:
- इनकम टैक्स वेबसाइट: www.incometax.gov.in
निष्कर्ष
CBDT का यह फैसला टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों और सिस्टम की देरी की वजह से परेशान थे। नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ने से अब आपके पास अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल करने के लिए पर्याप्त समय है। हालांकि, टैक्स ऑडिट डेडलाइन को लेकर अभी कुछ सवाल बाकी हैं, जिनके जवाब के लिए हमें औपचारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। तब तक, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और समय रहते फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दें।